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  • Gujarat Cadre IPS Officer Rakesh Asthana Appointed BSF DG And V S K Kaumudi Will Be Special Secretary (Internal Security) In The Home Ministry

नई दिल्ली38 मिनट पहले

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राकेश अस्थाना इस समय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) के डीजी के रूप में काम रहे हैं।

  • पर्सनल मिनिस्ट्री ने सोमवार को आदेश जारी किए
  • अस्थाना 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ चीफ बने रहेंगे

गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) का नया चीफ बनाया गया है। वहीं वीएसके कौमुदी को गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी (आंतरिक सुरक्षा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्सनल मिनिस्ट्री ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए।

वर्तमान में बीसीएएस के डीजी हैं अस्थाना
राकेश अस्थाना इस समय ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) के डीजी के रूप में काम रहे हैं। ऑर्डर के मुताबिक राकेश अस्थाना को बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बीएसएफ चीफ के रूप में अस्थाना कार्यकाल 31 जुलाई 2021 तक रहेगा।

अस्थाना 1984 बैच के अधिकारी हैं और इनके पास नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का अतिरिक्त प्रभार भी है।

आंध्र प्रदेश कैडर के हैं कौमुदी
कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में कौमुदी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर&डी) के डीजी के रूप में काम कर रहे हैं। ऑर्डर के मुताबिक गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में कौमुदी का कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक रहेगा।

कौमुदी के बैचमेट उत्तर प्रदेश कैडर के मोहम्मद जावेद अख्तर को फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड का डीजी अप्वाइंट किया गया है। अख्तर 31 जुलाई तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। वह वर्तमान में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के स्पेशल डीजी के रूप में कार्यरत हैं।

क्यों चर्चा में थे राकेश अस्थाना?
राकेश अस्थाना पर हैदराबाद के मीट कारोबारी सतीश सना से 2 करोड़ घूस लेने का आरोप था। इस मामले में सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2018 को अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया था, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे।

सीबीआई की विशेष अदालत ने मार्च में केंद्रीय जांच एजेंसी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सहमति देते हुए विशेष जज संजीव अग्रवाल ने कहा था कि अस्थाना और कुमार के खिलाफ आगे कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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