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- Monsoon Session Of Parliament 2020 News Updates; Government Lists 23 New Bills Including Violence Against Healthcare, Farmers Agricultural Ordinances
नई दिल्ली5 घंटे पहले
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18 दिन तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा के खिलाफ उपाय संबंधी विधेयक पेश करेगी। (फाइल फोटो)
- कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा
- हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा के खिलाफ और जम्मू-कश्मीर के लिए आधिकारिक भाषा जैसे बिल पेश होंगे
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने 23 नए बिलों को लिस्ट किया है, इनमें 11 बिल अध्यादेश को रिप्लेस करने से संबंधित हैं। 18 दिन तक चलने वाले सत्र के दौरान अगले एक साल तक सांसदों की सैलरी में कटौती और हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा के खिलाफ उपाय संबंधी विधेयक शामिल है।
अध्यादेश में कोरोना के बचाव में तैनात किए गए हेल्थ केयर वर्कर के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को गैर-जमानती अपराध बनाने के साथ-साथ दोषियों को अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
1 अप्रैल से एक साल तक सांसदों की सैलरी कटेगी
सांसदों की सैलरी में कटौती से जुड़े बिल को भी पेश किया जाएगा। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से एक साल तक सांसदों की सैलरी में 30% कटौती का प्रावधान किया जाएगा। इसका उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा।
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल
इसके अलावा, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रोमोशन एंड फैसकलिटेशन) बिल भी पेश किया जाएगा। इसके तहत एक ऐसा इको-सिस्टम विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जहां किसान और ट्रेडर्स फसल को बेचने-खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। इससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल
इन बिलों के बीच सरकार जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को संसद में पेश करने के लिए लिस्ट किया गया है। बिल के मुताबिक, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को यूनियन टेरिटरी में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज के लिए आएगा बिल
डॉक्यूमेंट के मुताबिक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज (संशोधन) बिल 2020 को भी संसद में पेश किया जा सकता है। प्रपोज्ड बिल में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज में सरकार की भूमिका और मेंबर्स की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे सोसायटी में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और उनकी ग्रोथ और विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा।
यह बिल भी सरकार की लिस्ट में
- फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल 2020
- प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऐस मैनुअल स्कावेजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन (संसोधन) बिल 2020
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