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नई दिल्ली26 मिनट पहले
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मामला इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ा है, जिससे कंगना 9 तारीख को चंडीगढ़ से मुंबई आईं थीं। इस दौरान फ्लाइट में ही मीडिया ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की थी। (फाइल फोटो)
- इससे पहले डीजीसीए ने शनिवार को फ्लाइट्स में नियमों के पालन को लेकर एयरलाइंस को सख्त चेतावनी दी थी
- मुंबई में कंगना रनोट की फ्लाइट में मीडियाकर्मी कैमरों के साथ चढ़ गए थे, इस पर एयरलाइंस से जवाब मांगा गया था
फ्लाइट में फोटोग्राफी पर अपने फैसले के 24 घंटे बाद ही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यू-टर्न ले लिया है। डीजीसीए ने रविवार को कहा कि फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले बोनाफाइड पैसेंजर्स फोटो-वीडियो बना सकते हैं। हालांकि, इस दौरान पैसेंजर्स ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे विमान की सुरक्षा को खतरा हो या नियमों का उल्लंघन हो।
स्टिल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की इजाजत
डीजीसीए ने कहा कि पैसेंजर्स फ्लाइट के टेकऑफ और लैंडिंग के समय उसके अंदर स्टिल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। हालांकि, अगर क्रू मेंबर मना करें तब आप फोटो नहीं ले सकते और वीडियो नहीं बना सकते। डीजीसीए ने कहा कि इस गाइडलाइन को नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीजीसीए की एयरलाइंस को चेतावनी
इससे पहले शनिवार को डीजीसीए ने फ्लाइट्स में नियमों का पालन नहीं किए जाने पर एयरलाइंस को सख्त चेतावनी दी थी। डीजीसीए ने कहा था कि अगर नियमों की अनदेखी कर एयरक्राफ्ट में किसी को भी फोटो लेते हुए पाया गया, तो उस रूट पर फ्लाइट को दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही एयरलाइंस की ओर से दोषी पर सख्त कार्रवाई किए जाने के बाद ही फ्लाइट सर्विस शुरू की जाएगी।
कंगना की फ्लाइट से जुड़ा था मामला
मामला इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ा है, जिससे कंगना रनोट 9 तारीख को चंडीगढ़ से मुंबई आईं थीं। इस दौरान फ्लाइट में ही मीडिया ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। इस पर डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब मांगा था।
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